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"हम गर्व से भारत की राजधानी का निर्माण करते हैं"
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प्रक्रिया
  • हमारे उद्देश्य का लक्ष्य है “ हर संभव तरीके से अपने सतत्प्रयास एवं सहायता द्वारा आपके लिए एक बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना। ”

  • दिल्ली विकास प्राधिकरण का योजना विभाग, देश में किसी भी नगर नियोजकों की तुलना में सबसे बड़ी टीम है।

  • आपके साथ हमारे अन्तःक्रियात्मक संपर्क को सरल बनाने के लिए एक कदम के रूप में हम आपके विभिन्न दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की व्यवस्था करते हैं। कृपया मुक्तरूप से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इसे डाउनलोड करें। अपेक्षित फार्म एवं शपथ पत्रों की व्यवस्था भी की गई है।

    • दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित रिहायशी फ्लैटों में लिफ्ट लगाने के लिए नीति परिपत्र

    • मृत्यु के मामले में आबंटन के नियतन का अंतरण।

    • परिवर्धन / परिवर्तन (विस्तृत विवरण हेतु विवरणिका के लिए यहां क्लिक करें)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों यथा उच्च आयवर्ग, मध्य आयवर्ग, निम्न आयवर्ग और जनता वर्ग आदि के अंतर्गत रिहायशी फ्लैटों का निर्माण किया है। किसी भी परियोजना के अंतर्गत जैसे ही फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा होता है। फ्लैटों का आबंटन उन आवेदकों को कर दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों यथा एल.आई.जी., जनता आदि के अंतर्गत इसकी विभिन्न आवासीय पंजीकरण योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण पहले ही कराया होता है। एच.आई.जी. एवं एम.आई.जी. श्रेणी के अंतर्गत जैसे ही फ्लैट तैयार होते हैं, संभावित खरीददारों से पंजीकरण शुल्क सहित पंजीकरण के लिए एक सार्वजनिक नोटिस (हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निंबंधन एवं शर्तों तथा पात्रता मानदंड का ब्यौरा देने वाली विवरणिका को, विकास सदन, आई एनए स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के बिक्री काउंटर एवं निर्धारित बैंकों के माध्यम से बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। फ्लैटों का आबंटन, पात्रता मानदंड एवं निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आवेदकों की जांच करने के बाद, कम्प्यूटरीकृत ड्रॅा के माध्यम से किया जाता है। पसंद स्थान के चुनाव का ऑफर तो दिया जाता है परन्तु, पसंद के फ्लोर के चुनाव अथवा पसंद के किसी विशेष सैक्टर / पॉकेट के विकल्प की अनुमति नहीं है क्योंकि विशिष्ट रूप से फ्लैटों का आबंटन कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम पंजीकरणकर्ताओं को उनके लिए आरक्षित 1 कोटे के तहत भूतल के फ्लैटों का आबंटन किया जाता है।