दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों यथा उच्च आयवर्ग, मध्य आयवर्ग, निम्न आयवर्ग और जनता वर्ग आदि के अंतर्गत रिहायशी फ्लैटों का निर्माण किया है। किसी भी परियोजना के अंतर्गत जैसे ही फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा होता है। फ्लैटों का आबंटन उन आवेदकों को कर दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों यथा एल.आई.जी., जनता आदि के अंतर्गत इसकी विभिन्न आवासीय पंजीकरण योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण पहले ही कराया होता है। एच.आई.जी. एवं एम.आई.जी. श्रेणी के अंतर्गत जैसे ही फ्लैट तैयार होते हैं, संभावित खरीददारों से पंजीकरण शुल्क सहित पंजीकरण के लिए एक सार्वजनिक नोटिस (हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निंबंधन एवं शर्तों तथा पात्रता मानदंड का ब्यौरा देने वाली विवरणिका को, विकास सदन, आई एनए स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के बिक्री काउंटर एवं निर्धारित बैंकों के माध्यम से बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। फ्लैटों का आबंटन, पात्रता मानदंड एवं निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आवेदकों की जांच करने के बाद, कम्प्यूटरीकृत ड्रॅा के माध्यम से किया जाता है। पसंद स्थान के चुनाव का ऑफर तो दिया जाता है परन्तु, पसंद के फ्लोर के चुनाव अथवा पसंद के किसी विशेष सैक्टर / पॉकेट के विकल्प की अनुमति नहीं है क्योंकि विशिष्ट रूप से फ्लैटों का आबंटन कंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम पंजीकरणकर्ताओं को उनके लिए आरक्षित 1 कोटे के तहत भूतल के फ्लैटों का आबंटन किया जाता है।
यह फ्लैट को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है (1992 से पहले आबंटित फ्लैट)। फ्लैट को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करने के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित है जो इस शर्त के अधीन है कि सभी अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हों और बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया होत था फार्म को सभी अपेक्षित दस्तावेजों और बकाया राशि सहित दिल्ली विकासप्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंकों में जमा किया गया हो।
बकाया राशि यदि कोई है तो तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों में बताई गई कमियों की आबंटिती को जानकारी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा होने पर हस्तांतरण विलेख पेपर को जारी करना।
समाहर्ता कार्यालय, दिल्ली प्रशासन से हस्तांतरण विलेख को स्टेपिंग कराना तथा इसे आवेदक द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापिस लौटाना।
दिल्ली विकास प्राधिकरण / आवेदक द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण में हस्तांतरण विलेख पेपर का निष्पादन।
उप-रजिस्ट्रार कार्यालय राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण।
प्रभारों की गणना का फार्मूला विवरणिका में दिया गया है। जोन वार दरें दी गई हैं। आबंटिती के मामले में परिवर्तन प्रकारों में 40% कमराशि होगी। यह विवरणिका में उल्लिखित है। विवरणिका में यह भी उल्लिखित है कि सामान्य मुख्तारनामे के मामले में उस राशि से 33.3 प्रतिशत अधिक ली जाएगी जो राशि विवरणिका में निर्धारित की गई है।
आबंटिती को बेबा की प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित उपनिदेशक को एक सामान्य अनुरोध करना अपेक्षित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, इस शर्त पर किय था मांग की गई सभी शेष राशि जमा कर दी गई है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
कब्जा-पत्र प्राप्त करना।
स्ववित्त योजना और उच्च आय वर्ग योजनाओं के अंतर्गत कब्जा पत्र जारी करने के लिए आबंटिती को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने अपेक्षित हैं-
स्ववित्त योजना फ्लैटों के लिए-
एक शपथ पत्र
अभ्यर्पित की जाने वाली विधिवत् डिस्चार्ज की हुई पावती / एफडीआर
एक वचनबंध।
राजपत्रित अधिकारी / प्रथम श्रेणी मजिस्टेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित एक पासपोर्ट फोटो सहित 3 नमूना हस्ताक्षर।
स्टैम्पसमाहर्ता, दिल्ली सरकार द्वारा विधिवत् स्टैंप किए गए हस्तांतरण विलेख के पेपर।
पेन / डब्ल्यूआर / फार्म 60 में घोषणा।
परिवर्तन प्रभारों से संबंधित वचनबंध।
भुगतान की नकद प्राप्ति की रसीद
एसपीए / एसपीए के मामले में गैर-बिक्री शपथ पत्र.
उच्च आय वर्ग फ्लैट के लिए (नकद खरीद आधार)
एक शपथपत्र
अभ्यर्पित की जाने वाली विधिवत् डिस्चार्ज की हुई पावती / एफडीआर
एक वचनबंध।
किसी राजपत्रित अधिकारी / प्रथम श्रेणी मजिस्टेट द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित एक पासपोर्ट फोटो सहित 3 नमूना हस्ताक्षर।
Cस्टैम्पसमाहर्ता, दिल्ली सरकार द्वारा विधिवत् स्टैंप किए गए हस्तांतरण विलेख के पेपर।
परिवर्तन प्रभारों से संबंधित वचनबंध।
भुगतान की नकद प्राप्ति की रसीद
एसपीए / एसपीए के मामले में गैर-बिक्री शपथपत्र
नकद आधार पर किराया खरीद के मामले में मूल मांगपत्र
हस्तांतरण विलेख का निष्पादन
हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का जमा करना अपेक्षित है।
स्ववित्त योजना फ्लैट के लिए
आबंटिती द्वारा कब्जा लेने की तिथि को दर्शाते हुए कब्जा स्लिप की प्रतिलिपि
यदि ऋण लिया गया है तो कार्यालय / बैंक / निकाय टैक्सटियल संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
यदि ऋण नहीं लिया तो एक शपथपत्र यह दर्शाते हुए किऐ से किसी संगठन से कोई ऋण नहीं लिया।
दिल्ली सरकार को जमा की गई स्टेंपड्यूटी को दर्शाते हुए कोष के चालान की प्रतिलिपि।
जहां क्षेत्र की सेवाएं दिल्ली नगर निगम को अंतरित नहीं हुई हैं वहां के कैपिटल एवं सेवा प्रभारों के जमा किए हुए बैंक चालान की तृतीय प्रति।
दो गवाहों के पहचान पत्रों (निर्वाचन पत्र / राशन कार्ड / पेन कार्ड / पासपोर्ट आदि) सहित उन के नाम एवं पते। 4 पासपोर्ट आकार के फोटो (असाक्ष्यांकित)
उच्च आय वर्ग फ्लैटों हेतु
आबंटिती द्वारा कब्जा लेने की तिथि को दर्शाते हुए कब्जा स्लिप की प्रतिलिपि
यदि ऋण लिया गया है तो कार्यालय / बैंक / निकाय टैक्सटियल संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र। यदि ऋण नहीं लिया तो एक शपथ पत्र यह दर्शाते हुए कि ऐसे किसी संगठन से कोई ऋण नहीं लिया।
दिल्ली सरकार को जमा की गई स्टैंप ड्यूटी को दर्शाते हुए कोष के चालान की प्रतिलिपि।
दो गवाहों के पहचानपत्रों (निर्वाचनपत्र / राशनकार्ड/ पेनकार्ड / पासपोर्ट आदि) सहित उन के नाम एवं पते।
4 पासपोर्ट आकार के फोटो (असाक्ष्यांकित)
पंजीकरण राशि की वापसी
यदि कोई पंजीकरणकर्ता पंजीकरण राशि को वापिस लेना चाहता है तो पंजीकरणकर्ता को निम्नलिखित कदम उठाने आवश्यक हैं-
पंजीकरण को रद्द कराने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार करना।
पंजीकरण राशि को वापिस पाने के लिए निर्धारित फार्म (विकास सदन स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास काउंटर पर बहुद्देशीय फार्म उपलब्ध) पर एक आवेदन तैयार करना।
बहुद्देशीय फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए।
एक रुपये की रसीदी टिकट द्वारा विधिवत् डिस्चार्ज की हुई मूल एफ.डी.आर. को अभ्यर्पित करना।
पंजीकरण राशि के चालान की चौथी मूल प्रतिलिपि।
पंजीकरण राशि के बैंक चालान की चौथी प्रतिलिपि को जमा करना। जहां भी बैंक / दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण आवेदन की प्राप्ति के लिए पावती जारी की गई है।
मूल एफ.डी.आर. / पावती के गुम हो जाने के मामले में
चालान की चौथी मूल प्रतिलिपि गुम हो जाने के मामले में
राशि वापसी लेने के लिए आवेदन करते समय आवेदक बैंक का नाम, इसकी शाखा और खाता संख्या का उल्लेख करें, चैक लेने के लिए।
एच.आई.जी. (उच्च आयवर्ग) योजना के अंतर्गत राशि वापसी
आबंटिती को मांग पत्र की प्रतिलिपि जमा करना अपेक्षित है।
परिवर्तन के मामले में आवासीय पते का प्रमाण।
यदि बैंक विवरण में कुछ परिवर्तन हुआ है तो बैंक मैनेजर द्वारा जारी पासबुक / प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
राशि की वापसी (पंजीकरण राशि से अलग)
यदि आबंटन हो चुका है और आबंटिती “ कन्फर्मेशन राशि ”, “ प्रारंभिक जमा ” अथवा किसी अन्य खाते में पहले ही जमा राशि को वापिस प्राप्त करना चाहता है तो आवेदक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए-
आबंटन / नियतन को रद्द करने के लिए एक आवेदन तैयार करना।
Tनिर्धारित फार्म (विकास सदन स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास काउंटर पर उपलब्ध बहुद्दैशीय फार्म) पर राशि को वापिस लेने के लिए एक आवेदन तैयार करना।
बहुद्दैशीय फार्म निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाए-
पंजीकरण राशि (यथा लागू) की वापिस लेने के मामले में उल्लिखित सभी दस्तावेज।
मूल बैंक चालानों की तीसरी और चौथी प्रतिलिपि जिन के द्वारा राशि जमा की गई थी (यदि चालान तीसरी प्रतिलिपि दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है तो चालान की चौथी प्रतिलिपि जमा करनी है)।
राशि वापसी लेने के लिए आवेदन करते समय आवेदक बैंक का नाम, इसकी शाखा और खाता संख्या का उल्लेख करें, चैक लेने के लिए।
सामान्य
दिल्ली विकास प्राधिकरण को आबंटितियों द्वारा भुगतान के तरीके को किराया खरीद से नकद भुगतान आधार पर करने के अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। औपचारिक अनुमति प्राप्त करने में आई कठिनाइयों को समझते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुबोध पुस्तिका निकाली है, जिसमें ब्याज की विभिन्न दरों को एवं आबंटितियों के लाभ के लिए विभिन्न समयावधियों को परिवर्तनीय सारणियों द्वारा दर्शाया गया है।
स्कीम की मुख्य विशेषताएँ-
आबंटिती को किराया-खरीद से नकद खरीद के लिए औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वहनकद खरीद के लिए चयनित शेष राशि जमा कराने के बाद केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूचित कर दे।
आबंटिती स्वयं पुस्तिका में दिए गए उदाहरण और तालिकाओं के आधार पर एक मुश्त नकद की राशि का अंकलन कर सकते हैं। निपटान लागत और आरंभिक जमा राशि, मांग एवं आबंटन पत्र में दी गई है जोकि पहले से ही आबंटितियों के पास उपलब्ध है। (पुस्तिका में से संगत तालिका का संदर्भ लिया जा सकता है)
पुस्तिका में एक मुश्त नकद खरीद की राशि के आंकलन की विधि समुचित रूप से स्पष्ट की गई है।
तालिकाओं की सहायता से निकाली गई राशि को आबंटिती द्वारा सेंट्ल बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखाओं में जमा किया जा सकता है। (सेंट्ल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखाओं की सूची आगे पृष्ठ पर दी गई है) बैंक चालान की तीसरी प्रति संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी को देनी है।
टिप्पणी
यदि आबंटिती द्वारा किश्तों के भुगतान में कोई चूक होती है, तब उसे आबंटन की शर्तों के अनुसार सारी किश्तों का जुर्माने के साथ भुगतान करना होगा।
आबंटितीकोभू-भाटक और अद्यतन सेवा प्रभार को ब्याज के साथ भुगतान करने की आवश्यकता है, यदि कोई होतो।
आबंटितियों के हित के लिए एक पुस्तिका है, जिसमें ब्याज की विभिन्न दरें और विभिन्न समयावधियों के लिए संपरिवर्तनीय सारणियां दी गई हैं। यह रु. 50/- के भुगतान पर बिक्री केन्द्र, स्वागत कक्ष, डी ब्लॉक, दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली में उपलब्ध है। यह पुस्तिका उपयोगी है और स्कीम का लाभ उठाने के लिए इसका संदर्भ लिया जा सकता है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई स्कीमों के लिए, जिन्होंने आवेदन किया था, उन पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए नियतन / आबंटन के पश्चात्, दिल्ली विकास प्राधिकरण की पहले की सेल्फबॉडी टेक्स्टसिंग स्कीम बंद कर दी गई।
सेल्फबॉडी टक्स्टसिंग स्कीम के अंतर्गत कुल 53,743 फ्लैट आबंटित किए गए
असफल पंजीकृत व्यक्तियों को निर्धारित दस्तावेजों के जमा करने के बाद अपनी पंजीकरण की वापसी के लिए दिनांक 01.04.2002 को समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना दी गई थी।
एसएफएस स्कीम के पंजीकृत व्यक्तियों / ऑलोकेटीज / आबंटितियों को पंजीकरण राशि / जमा राशि की वापसी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना होगा।
असफल पंजीकृत व्यक्ति
मूल एफ.डी.आर. / पावती पर्ची, जो विधिवत् रूप से डिस्चार्ज हो तथा जिसकी पिछली तरफ राजस्व स्टैंप लगी हो।
बैंक चालान की चौथी प्रति, मूलरूप में।
3 नमूना हस्ताक्षर, जिसके साथ एक पासपोर्ट आकार का फोटो हो, जिसे विधिवत् रूप से राजपत्रित अधिकारी / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो।
विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड / पासपोर्ट / निर्वाचन कार्ड आदि)
बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा के नाम सहित।
एस.एफ.एस. के अंतर्गत ऑलोकेटीज / आबंटिती
मूल एफडीआर / पावती पर्ची जो विधिवत् रूप से डिस्चार्ज हो तथा जिसकी पिछली ओर राजस्व स्टैंप लगी हो।
बैंक चालान की चौथी प्रतिमूल रूप में।
नियतन / मांग एवं आबंटन पत्रमूल रूप में।
3 नमूना हस्ताक्षर, जिसके साथ एक पासपोर्ट आकार का फोटो हो, जिसे विधिवत् रूप से राजपत्रित अधिकारी / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो।
विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित निवास स्थान का प्रमाणपत्र (राशन कार्ड / पासपोर्ट / निर्वाचन कार्ड आदि)
सेल्फबॉडी टेक्स्टसिंग स्कीम के समापन के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एचआईजी (उच्च आय वर्ग) स्कीम प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात दो और तीन बैडरूम वाले निर्मित फ्लैट आबंटित किए गए।
2002 और 2003 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित एचआईजी स्कीमें प्रस्तुत कीं-
• वसंतकुंज, एचआईजी स्कीम - 2002
• सरिताविहार, द्वार का एचआईजी स्कीम - 2002
• केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्कीम
• रोहिणी, एचआईजी स्कीम - 2003
इन चार स्कीमों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2182 एचआईजी फ्लैट पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए गए।
एचआईजी स्कीम के पंजीकृत व्यक्तियों / ऑलोकेटीज / आबंटितियों को पंजीकरण राशि / जमा राशि की वापसी के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगेः-
असफल पंजीकृत व्यक्ति
एचआईजी के अंतर्गत असफल आवेदकों / पंजीकृत व्यक्तियों की धन वापसी निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से की गई। यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति /आवेदक के पंजीकरण धन की वापसी नहीं हुई है तो उसे संबंधित निर्दिष्ट बैंक से संपर्क करना चाहिए। यदि धन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो उपनिदेशक (एसएफएस) / (एचआईजी) से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संपर्क करना चाहिएः-
एचआईजी फ्लैट के अभ्यर्पण / रद्दकरण
एचआईजी फ्लैट के अभ्यर्पण / रद्द करण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:-
निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करवाने की आवश्यकता हैः-
मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।
अंतरिती द्वारा 10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र, जिसे विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
अंतरिती द्वारा 100/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंध पत्र, जोकि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
यदि गृहनिर्माण अग्रिम लेने के पश्चात भुगतान किया गया हो, तो मृतक के नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
‘वसीयत’की प्रमाणित प्रति।
10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर दो वचन बंध, जिसे विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
अंतरिती की फोटो और तीन नमूना हस्ताक्षर, जिसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
सम्बन्ध के दस्तावेजी प्रमाण अर्थात राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्षयांकित प्रति,
राशनकार्ड
पासपोर्ट, आदि अथवा
विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र आदि।
आवश्यक शपथ पत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, विशेष पॉवर ऑफ अटोर्नी और अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने अथवा प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता हैः-
10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र, अंतरिती द्वारा जीवित वैध उत्तराधिकारियों के संबंध में, जोकि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
अंतरिती द्वारा 100/-रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति वचनबंध, जोकि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।
एफ.डी.आर. की मूलप्रति।
मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।
10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर दो वचनबंध, जोकि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
अंतरिती की फोटो और तीन नमूना हस्ताक्षर, जोकि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
संबंध का दस्तावेजी प्रमाण अर्थात् इनकी साक्ष्यांकित प्रति
राशनकार्ड
पासपोर्ट, आदि अथवा
विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र, आदि।
आवश्यक आवेदन शपथ पत्र और वचनबंध एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने के लिए अथवा प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अपेक्षित है।
अंतरिती द्वारा जीवित वैध उत्तराधिकारियों के संबंध में 10/-रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र, जो विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
100/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर त्याग विलेख, जो कि विधिवत् रूप से पंजीकृत हो।
अंतरिती द्वारा 10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर वचन बंध, जो कि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
अंतरिती द्वारा 100/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति वचनबंध, जो कि विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूलप्रति।
यदि गृह निर्माण अग्रिम लिया गया हो तो, नियोक्ता / सरकारी ॠण प्रदाता एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
संबंध का दस्तावेजी प्रमाण-पत्र अर्थात् इनकी साक्ष्यांकित प्रतिलिपियां :-
विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र, जोकि राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
पासपोर्ट, आदि जोकि राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
राशन कार्ड जोकि राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
एसएफएस फ्लैटों के लिए बैंक गारंटी, जोकि विधिवत् रूप से नवीनीकृत की गई हो, यदि लागू हो तो।
अंतरिती का फोटो और तीन हस्ताक्षर, जिन्हें राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
आवश्यक शपथपत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, त्यागपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने अथवा प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैः-
अंतरक से 10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र, जो विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
अंतरिती से 10/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र, जो विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
अंतरक से 100/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जो विधिवत् रूप से पंजीकृत हो।
अंतरिती से 100/- रुपये के नॉनज्युडिशियल स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जो विधिवत् रूप से पंजीकृत हो।
Uअंतरिती से विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर वचनबंध, उस स्थिति में यदि फ्लैट का कब्जा आबंटिती द्वारा ले लिया गया हो।
नियोक्ता / सरकारी ॠण प्रदाता एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, यदि भवन निर्माण अग्रिम लिया गया हो।
संबंध का दस्तावेज प्रमाण जैसे – निम्न लिखित की प्रमाणित प्रति-
विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित, या
पासपोर्ट, इत्यादि, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
पासपोर्ट, इत्यादि, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
राशनकार्ड, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया गया हो।
एस.एफ.एस. फ्लैटों के लिए -विधिवत् रूप से नवीकृत बैंक गारंटी, यदि लागू हो।
हस्तांतरण विलेख के निष्पादित और पंजीकृत होने के मामले में, उपहार विलेख को कब्जा प्राप्त करने के पश्चात्पंजीकृत किया जाएगा।
फोटोग्राफ और तीन हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित।
अपेक्षित शपथपत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्तिबंध पत्र, त्याग विलेख तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने अथवा प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है-
पंजीकरण प्रमाण-पत्र के गुम हो जाने पर – शपथ-पत्र।
एफ.आर.डी. के गुम हो जाने पर – क्षतिपूर्ति बंधपत्र – शपथ-पत्र।
पंजीकरण रिकॉर्ड के गुम हो जाने पर – क्षतिपूर्ति बंधपत्र शपथ-पत्र
10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए, जोनोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
क्षतिपूर्तिबंध पत्र 100/- रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए, जो सब-रजिस्ट्रार से विधिवत् रूप से पंजीकृत हो।
अपेक्षित शपथ-पत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, त्याग विलेख तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों के प्रारुप को देखने या डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
इस मार्गदर्शिका को हमने हमारे अथक प्रयासों से तैयार किया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण और हमारे ग्राहकों के मध्य की सूचना की दूरी के मध्य सेतु का निर्माण करेगी। जन शिकायतों को दूर करने के इस प्रयास में, दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालयों को आगंतुकों के लिए प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार को दोपहर में खोला जाता है। आगंतुक इन कार्यदिवसों पर (सोमवार एवं बृहस्पतिवार) बिना किसी प्रविष्टि प्रवेश-पत्र के कार्यालय परिसर में आ सकते हैं और किसी भी अधिकारी से मिल सकते हैं।
हमारे द्वारा इस मार्गदर्शिका में सभी संबंधित जानकारी को उपलब्ध करवाने के बेहतर प्रयास किए गए हैं। इस मार्गदर्शिका में यदि कोई सुधार अपेक्षित हो तो इससे संबंधित सुझाव निदेशक (जनसंपर्क), बी ब्लॉक, भूतल, विकास सदन, नई दिल्ली के पास भेजें।
हमारे ग्राहकों की सुविधा के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवास योजनाओं से संबंधित शाखा अधिकारियों के टेलीफोन नंबर भी नीचे दिए गए हैं-
बोर्डसंख्या: 24690431, 24690435 (प्रत्येक दस लाईन)
संयुक्त निदेशक (आवास) प्रवर्तन : एक्सटेंशन 2487,
उपनिदेशक (आवास) एमआईजी : एक्सटेंशन 2256,
उपनिदेशक (एलएबी) आवास : एक्सटेंशन 2481,
उपनिदेशक (एसएफएस) : एक्सटेंशन 2503,
उपनिदेशक (आवास) एलआईजी : एक्सटेंशन 2464,
उपनिदेशक (आवास) जनता : एक्सटेंशन 2502,
वरिष्ठ विधि अधिकारी (आवास) : एक्सटेंशन 2255,
उपनिदेशक (ईएचएस) : एक्सटेंशन 2467, आयुक्त (आवास),
निदेशक (आवास) और संयुक्त निदेशक की (जन शिकायत) सूची भी निम्नलिखित है-
आयुक्त (आवास) : 24698958,
निदेशक (आवास) एसएफएस : 24617396, निदेशक (आवास-2) : 24690723 (अन्य सभी आवास स्कीमें ),
संयुक्त निदेशक (जन शिकायत) : 24698511
सोमवार एवं बृहस्पतिवार को दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक जनता के लिए खुले हैं।
टिप्पणीः इस पुस्तिका में आवेदकों को / आबंटितियों को दिया हुआ विवरण सामान्य प्रकृतिका है और ये निबंधन एवं शर्तें नहीं हैं। कानूनी विवाद होने पर पृथक-पृथक योजनाओं में दी हुई निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी।
1(xv) निर्देश (गाइड) पुस्तिका देखने अथवा डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है-
आवेदन-पत्र
आबंटिती से शपथपत्र
सह-आबंटिती से वचनबंध
संबंधका दस्तावेजी साक्ष्य, जोराजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
Pफोटोग्राफ एवं नमूना हस्ताक्षर।
शपथ पत्र एवं वचनबंध 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर होना चाहिए, जोनोटरी पब्लिक एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
अपेक्षित आवेदन शपथपत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्ति बंधपत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने एवं डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है-
आवेदन-पत्र
पंजीकृत व्यक्ति से 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, जोनोटरी पब्लिक एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो
संबंधका दस्तावेजी साक्ष्य।
राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित फोटोग्राफ एवं नमूना हस्ताक्षर।
अपेक्षित आवेदन शपथपत्र और वचन बंध तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने एवं डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है-
10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर पंजीकृत व्यक्ति से शपथपत्र, जो विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर सह-पंजीकृत व्यक्ति से शपथ पत्र।
विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर पंजीकृत एवं सह-पंजीकृत व्यक्ति से क्षतिपूर्ति बंध पत्र।
मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र।
मूल एफ.डी.आर.
पंजीकृत व्यक्ति और सह-पंजीकृत व्यक्ति के संबंध का दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात राशनकार्ड, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
पासपोर्ट इत्यादि, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित हो।
राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित फोटोग्राफ और नमूना हस्ताक्षर।
अपेक्षित शपथपत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्तिबंध पत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेजों के प्रारूप देखने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत करने अपेक्षित है-
पंजीकृत व्यक्ति और सह-पंजीकृत व्यक्ति दोनों से 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित शपथ-पत्र।
पंजीकृत व्यक्ति और सह-पंजीकृत व्यक्ति दोनों से 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित क्षतिपूर्तिबंध।
पंजीकृत व्यक्ति और सह-पंजीकृत व्यक्ति दोनों से 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्तिबंध।
मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
मूल सावधि जमा रसीद।
Dपंजीकृत व्यक्ति और सह-पंजीकृत व्यक्ति के संबंधका दस्तावेजी प्रमाण-पत्र जैसे: किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित राशनकार्ड की प्रति और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र साक्ष्यांकित प्रति अथवा पासपोर्ट इत्यादि, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित प्रति आदि।
दोनों के विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित फोटोग्राफ और नमूना हस्ताक्षर।
अपेक्षित शपथपत्र और वचनबंध, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेजों के प्रारूप देखने और डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
आबंटन की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, फ्रीहोल्ड आधार पर फ्लैटों के सभी आबंटन के संबंध में आबंटन एवं मांगपत्र में दी गई भूमिकी लागत के 2.5% की दर से अग्रिम रूप से सेवा प्रभारदेय है। निर्धारित समय तक सेवा प्रभार के भुगतान में चूक के मामले में, आबंटिती प्रतिवर्ष 10% की दर पर अथवा समय-समय पर संशोधित की जाने वाले दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। जब तक सेवायें दिल्ली नगर निगम को अंतरित नहीं हो जाती तब तक सेवा प्रभार देय है।
सेवा प्रभार के भुगतान हेतु उदारीकृत स्कीम
आम जनता के लाभ के लिए और आबंटिती फ्रैंडली सेवा प्रदान करने के लिए, सेवा प्रभारों के बकाया का भुगतान करने के लिए एक सीधी और सरल प्रणाली शुरू की गई है। “ कैपिटलाईज्ड सर्विस चार्जिज ” स्कीम के तहत एकमुश्त भुगतान शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत, आबंटिती से नए आबंटन के संबंध में, सेवा प्रभार की कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए आबंटन एवं मांग पत्र में यथा संकेतिक भूमि लागत के 7.5% और पुराने आबंटनों के संबंध में, अभुगतानित और भावी बकायों के संबंध में 5% का भुगतान अपेक्षित है। इसके बाद आबंटिती को भविष्य में सेवा प्रभार का भुगतान करने से छूट प्राप्त होगी।
यह स्कीम वैकल्पिक है।
वे आबंटिती जिन्होंने “ कैपिटलाईज्ड सर्विस चार्जिज ” के विकल्प का चयन नहीं किया है, उन्हें आबंटन एवं मांगपत्र की मूल निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सेवा प्रभारों का भुगतान करना होगा।
टिप्पणी:
जब तक सेवाएँ दिल्ली नगर निगम को अंतरित नहीं हो जाती तब तक सेवा प्रभार देय है।
एक बार दिल्ली विकास प्राधिकरण को सेवा प्रभारों की कैपिटलाइज्ड वैल्यू का भुगतान करने पर, सेवा प्रभारों और / अथवा उस ब्याज के सभी पिछले बकायों, यदि कोई है, का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।